
बरेली, उत्तर प्रदेश: बरेली क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 15 साल या उससे अधिक पुराने 86,000 से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इन वाहनों पर लागू हुआ निर्णय
आरटीओ कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन वाहनों का पंजीकरण दिसंबर 2009 से पहले हुआ था और जिन्होंने समय पर फिटनेस व रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। रद्द किए गए वाहनों में:
- 75,000 दोपहिया वाहन (बाइक-स्कूटी)
- 5,000 से अधिक कारें
- लगभग 1,000 व्यावसायिक वाहन (ट्रक, टैक्सी, टेंपो) शामिल हैं।
क्या करें वाहन मालिक?
आरटीओ द्वारा वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि वाहन मालिक दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा:
- ग्रीन टैक्स: ₹600
- लेट फीस: बाइक के लिए ₹300/माह, कार के लिए ₹500/माह (6 महीने से 1 साल तक के विलंब पर लागू)
- फिटनेस टेस्ट शुल्क
यदि वाहन फिटनेस टेस्ट में पास हो जाता है, तो उसका पंजीकरण अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया जाएगा।
डाटा पोर्टल से होगा डिलीट
जो वाहन मालिक समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनका डाटा परिवहन विभाग के पोर्टल से हटा दिया जाएगा और वाहन कानूनन अवैध माना जाएगा।
बरेली में पंजीकृत वाहनों की संख्या
बरेली आरटीओ के अनुसार, जिले में कुल 10.25 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की है। इसमें करीब 5 लाख व्यावसायिक वाहन जैसे टैक्सी, ई-रिक्शा, ट्रक, आदि भी शामिल हैं।