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फिरोज अली जाफरी की जमानत याचिका खारिज, गैंगस्टर एक्ट में अभी रहेगा जेल में |


Bareilly News

बरेली (उत्तर प्रदेश): बरेली में खुसरो कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी के खिलाफ चल रहे हाईप्रोफाइल गैंगस्टर एक्ट मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी फिरोज अली की जमानत याचिका को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

क्या है मामला?

सीबीगंज थाना पुलिस ने शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला बरेली के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन चुका है।

कोर्ट में हुई सुनवाई

शुक्रवार को विशेष जज गैंगस्टर एक्ट गगन कुमार भारती की अदालत में फिरोज अली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक अचल सक्सेना ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है और उसे रिहा करना जनहित में नहीं होगा।

जमानत अर्जी खारिज, जेल में रहेगा आरोपी

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फिरोज अली जाफरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि फिरोज अली को अभी जेल में ही रहना होगा।

बरेली में बढ़ती गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

बरेली जिले में बीते कुछ समय से गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। प्रशासन लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, जिससे अपराधियों में डर का माहौल है। शेर अली जाफरी और उनके बेटे के खिलाफ हुई कार्रवाई को इसी दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।


निष्कर्ष:
फिरोज अली जाफरी की जमानत याचिका खारिज होने से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है। बरेली पुलिस और प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदम अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हैं।