बरेली में वक्फ संशोधन कानून के तहत पहली कार्रवाई: कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 11 लोगों पर एफआईआर


बरेली, उत्तर प्रदेश – वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद प्रदेश में बरेली पुलिस द्वारा पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र स्थित सरनियां गांव में कब्रिस्तान के नाम दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और फर्जी ट्रस्ट बनाकर उसे वक्फ संपत्ति में दर्ज कराने के आरोप में एक ही परिवार के 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

अवैध कब्जे का विरोध करने पर हुई मारपीट

पीड़ित पुत्तन शाह ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की थी कि गांव की सरकारी जमीन, जो कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, उस पर सब्जे अली नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। बताया गया कि सब्जे अली ने एक फकीर सैयद हामिद हसन का नाम सामने रखकर जमीन पर कब्जा किया और उनकी मृत्यु के बाद मजार के नाम पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

जब पुत्तन ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, फर्जी कागजात तैयार कर एक ट्रस्ट का पंजीकरण किया गया और उसे वक्फ संपत्ति के रूप में भी दर्ज करा दिया गया। वर्ष 2021 में पुत्तन के खिलाफ कोर्ट में वाद भी दायर किया गया, जिसमें आरोपियों को कामयाबी नहीं मिल पाई।

जांच में हुआ खुलासा, एसएसपी के आदेश पर हुई कार्रवाई

पुत्तन शाह की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले की जांच कराई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी है। इसके बाद सीबीगंज पुलिस ने सब्जे अली और उसके परिवार के 11 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद यह प्रदेश में पहली कार्रवाई है, जिसे बरेली पुलिस ने अंजाम दिया है।


निष्कर्ष:
यह मामला न केवल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है, बल्कि वक्फ कानून के दुरुपयोग और न्याय व्यवस्था में छेड़छाड़ की कोशिश का भी है। इस कार्रवाई से साफ है कि अब वक्फ संशोधन कानून के तहत ऐसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *